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Lockdown 4 Rules- भारत सरकार ने देश में लगे 17 मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन को और 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक रहेगा। चौथे चरण का लॉकडाउन बिलकुल अलग है इसमें कुछ पाबंदियों के साथ बहुत सारे छुट भी दिए गए हैं। आपलोगों को पता होगा कि तीसरे लॉकडाउन में सभी जगहों को तीन जोन ( ग्रीन जोन,ओरेंज जोन और रेड जोन ) में बाँटा गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता था। लेकिन चौथे लॉकडाउन में सभी जगहों को 5 जोन में बाँटा गया है।
सभी जगहें 5 जोन में बंटेंगे
भारत सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके मुताबिक सभी जगहों को 5 जोन ( कंटेनमेंट, बफ़र, रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन ) में बाँटा जाएगा। गाइडलाइन में कंटेनमेंट और बफ़र जोन को रेड जोन और ओरेंज जोन में रखा गया है और इसका निर्धारण ज़िला प्रशाशन के द्वारा किया जायेगा। इस तरह ये मुख्य रूप से तीन जोन ही होंगे। Lockdown 4 Rulesराज्य सरकार को मिले अधिकार
केंद्र सरकार ने चौथे लॉकडाउन में राज्य सरकार को पिछले लॉकडाउन के मुकाबले में ज्यादा अधिकार दिए हैं। अब राज्य सरकार किसी गतिविधि पर रोक भी लगा सकती है और इजाजत भी दे सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार केंद्र स्वास्थ्य एवं परीवार कल्याण मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए 5 जोन में बंटे जगहों का निर्धारण करेगी।कंटेनमेंट ज़ोन में जरुरी काम की छुट- Lockdown 4 Rules
कंटेनमेंट ज़ोन में बहुत जरुरी काम, जरुरी सेवा या मेडिकल इमरजेंसी सेवा जैसे काम करने वाले लोगों को आने जाने की छुट दी जायेगी। इन जगहों का निर्धारण करना ज़िला प्रसाशन की जिम्मेदारी होगी।संक्रमित की पहचान की जायेगी
कंटेनमेंट ज़ोन में संक्रमितों की पहचान के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। इसके लिए इन्टेंसिव कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के अलावा लोगों के घरों में जाकर जानकारी इकठ्ठा की जायेगी। इसके अलावा और भी चिकित्सकीय तरीकों को अपनाया जाएगा।ओरेंज जोन में कम होगी पाबन्दी- Lockdown 4 Rules
चौथे लॉकडाउन में ओरेंज जोन में ज्यादा छुट दिए जायेंगे। इसके अलावा रेड जोन में भी चश्मे की दुकान और नाइ की दुकान को खोलने की इजाजत मिल सकती है। इसके बारे राज्य सरकार को अपनी राय देने को कहा गया था। राज्य सरकार के सुझाव के बाद गृह मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है।इसे भी पढ़े: आर्थिक पैकेज के बारे में सरकार ने की घोषणा
बुजुर्ग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना है
सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी जोन में बीमारों को, 10 वर्ष से छोटे बच्चों को, 65 वर्ष से बड़े लोगों को और गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना होगा। ये लोग बहुत जरुरी काम या इलाज के लिए ही घर से बाहर जा सकते हैं।रात में कर्फ्यू लगा रहेगा
सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी जोन में शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लोग बाहर आना-जाना नहीं कर सकेंगे। जरुरी सेवा और जरुरी काम करने वाले लोगों को छुट दी जायेगी। इसके अलावा गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय प्रसाशन लोगों के बाहर आने जाने के बारे में आदेश दे सकते हैं। Lockdown 4 Rulesइसे भी पढ़े: चीन से भारत आ सकती है अमेरिकी कंपनी

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